यूरोपीय अदालत ने कहा है कि कार्यालयों और कारख़ानों में हेजाब और स्कार्फ़ पर प्रतिबंध क़ानूनी है। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि कंपनियों के मालिक अपने कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के राजनैतिक, धार्मिक या दार्शनिक प्रतीक के प्रयोग से रोक सकते हैं।
अदालत ने कहा कि यह क़ानून किसी कस्टमर पर लागू नहीं हो सकता बल्कि कंपनी के कर्मचारियों पर लागू होगा।
यह पहली बार है कि यूरोप की उच्च अदालत ने काम के स्थान पर हेजाब पर रोक का फ़ैसला किया है।
यह फ़ैसला बेल्जियम की सुरक्षा कंपनी जी4एस की एक महिला कर्मचारी के मामले में सुनाया गया है। स्कार्फ़ पहनने के कारण उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। बेल्जियम की अदालत ने इस मामले को यूरोप की उच्च अदालत में भेजा था।